PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2022 : पीएम किसान योजना की 2000 रुपये की क़िस्त जारी हो गई है अब आप सभी अपने मोबाईल नम्बर से से अपना स्टेटस चेक करें: पीएम किसान योजना की 12वीं क़िस्त 17 अक्टूबर 2022 से जारी कर दी गई थी l परन्तु काफी किसानों के खाते में 12वीं क़िस्त का पेमेंट जमा नही हुआ था l जिसका मुख्य कारण ई-केवाईसी एवं लैंड सीडिंग था l
जिस किसी ने ये दोनों कार्य पूरे कर लिए है तो उनकी क़िस्त एक या दो सप्ताह में जमा हो जायेगी l काफी किसानो की रुकी हुई किस्ते 19 नवंबर 2022 को खाते में आ गई है l अधिक जानकारी निचे विस्तार से दी गयी हैं l PM Kisan Samman Nidhi Yojana 2022
PM Kisan Samman Nidhi Yojana हर साल मिलती है तिन क़िस्त
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार हर साल 6000/- Rs. किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है। इसमें 2000-2000 रुपये की तीन किस्त जारी की जाती है।
- इसमें पहले किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में आती है। दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच डाली जाती है। इसके बाद तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ट्रांसफर की जाती है।
Samman Nidhi Yojana 11वी क़िस्त खाते में आने वाली है
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में अब तक 10 किस्ते ट्रांसफर हो चुकी हैं। 10वीं किस्त के 2000 रुपए 1 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए हैं।
- अब किसानों को 11वीं किस्त मिलेगी। यह किस्त अगले महीने मई में जारी की जा सकती है। पिछले साल यह किस्त 15 मई को जारी की गई थी।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana Important Documents
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/वोटर कार्ड
- कृषक होने का प्रमाण पत्र/जमीन से जुड़े जरूरी कागजात
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
How To Apply PM Kishan Samman Nidhi Yojana ?
- पहले पीएम किसान सम्मान निधि की Official Website pmkisan.gov.in को ओपन करें।
- इसके बाद होम पेज पर Farmers Corner में New Farmers Registration के ऑप्शन पर क्लिक करें l
- अब जो आपके सामने जो फॉर्म आएगा, उसमें आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी है साथ ही बैंक अकाउंट का विवरण और खेत से जुड़ी जानकारी भी भरनी है।
- पूछी गई जानकारी डाल कर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं l
- इसके अलावा आप अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र या सीएससी जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
How To Check Status Kishan Samman Nidhi Yojana ?
- पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की Official Website “pmkisan.gov.in” पर जाए।
- बाद में Farmers Corner में Beneficiary Status पर क्लिक करें।
- अब यहां पर आधार नंबर, अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर डालकर Get Data पर क्लिक करें।
- इससे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर किसान सम्मान निधि योजना का पूरा स्टेटस खुल जाएगा।
PM Kisan Samman Nidhi Yojana E-KYC
- सबसे पहले पीएम किसान की Official Website pmkisan.gov.in को ओपन करे l
- इसके बाद Website पर Farmers Corner बॉक्स में e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करे l
- इसमें अपना आधार नंबर डाले और सर्च पर क्लिक करे।
- आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर डाले फिर गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करे।
- फिर ओटीपी डालकर Submit of Auth पर क्लिक करे।
- e-KYC is Successfully Submitted (सक्सेसफुल) का मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा।
- यदि लाभार्थी किसान का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है, तो वह घर बैठे अपने मोबाइल से आधार E-KYC कर सकते है l
कौन नहीं ले सकता पीएम किसान का लाभ ?
- यदि कोई किसान खेती करता है, लेकिन वह खेत उसके नाम पर नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम हो, तो उसे 6000/- Rs. सालाना का लाभ नहीं मिलेगा। वह जमीन किसान के नाम होना अनिवार्य है।
- किसी के पास एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन उस पर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, तो उसे लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर कृषि योग्य भूमि पर खेती नहीं हो रही है तब भी लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर किराए पर खेती करता है, तो भी उस किराए पर खेती करने वाले को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- सभी संस्थागत भूमि धारक इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे।
- अगर कोई किसान या उसके परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है या था, तो उस किसान परिवार को लाभ नहीं मिलेगा।
- राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारी या रिटायर्ड कर्मचारी, पीएसयू/पीएसई के रिटायर या सेवारत कर्मचारी, सरकारी स्वायत्त निकायों के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, लोकल बॉडीज के कर्मचारी होने पर भी योजना का लाभ नहीं नहीं मिलेगा।
- पूर्व या सेवारत मंत्री/राज्यमंत्री, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद योजना के पात्र नहीं हैं।
- डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट्स और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, भले ही वे किसानी भी करते हों।
- 10,000/- Rs. से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यदि किसी किसान ने या उसके परिवार में से किसी ने अंतिम मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान किया है तो उस किसान परिवार को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
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